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KULBHUSHAN JADHAV CASE : The decision can be made anytime by the international court
Kulbhushan Jadhav Case Verdict: कुलभूषण जाधव इंडियन कुलभूषण जाधव केस में फैसला अब किसी भी वक्त आ सकता है। नीदरलैंड के द हेग में मई को इस केस की सुनवाई हुई थी। ICJ ने इस मामले में 15 मई को भारत और पाकिस्तान दोनों की दलीलें सुनी थी। भारत की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कुलभूषण जाधव केस की पैरवी की थी। भारत ने इस मामले में पाकिस्तान के आरोपों को गलत बताया था और कुलभूषण जाधव की जल्द रिहाई की मांग की थी।नेवी के पूर्व ऑफिसर हैं।बता दें कि कुलभूषण जाधव इंडियन नेवी के पूर्व ऑफिसर हैं। और वे बिजनेस के सिलसिले में ईरान गये थे। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने ईरान-ब्लूचिस्तान के पास से कुलभूषण जाधव को किडनैप कर लिया और उन्हें पाकिस्तान में भारत का जासूस करार दे दिया। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा दे दी गयी। पाकिस्तान ने कहा था कि जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के लिए काम कर रहा थे।भारत ने आठ मई को इंटरनेशनल कोर्ट में याचिका दायर कर कुलभूषण जाधव मामले में न्याय की मांग की थी। भारत का आरोप है कि जाधव से राजनयिक संपर्क के लिए 16 बार आग्रह किया गया, जिसे पाकिस्तान ने हर बार ठुकरा दिया। भारत का कहना है कि पाकिस्तान का यह रवैया वियना संधि का उल्लंघन है। भारत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाये जाने में पारदर्शिता पर भी सवाल उठाये थे।

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